UP69000 शिछक भातीं पतिढ़ाम पर
लगा रोक 29 को होगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश में सहायक शिछकों के 69 हज़ार पदों
पर भर्ती के लिए हुई छः जनवरी को लिखित परीक्षा
का परिढ़ाम फिरहाल घोषित नहीं हो सकेगा हाई कोट
की लखनाऊ बैच ने 17 जनवरी को दिया गया पथास्थित
बरक़रार रखने का आदेश अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है
मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि तय की
गई है जैसे कि 22 जनवरी को सीछक भर्ती का परिणाम घोषित
होना था
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय
पीठ ने मोहम्मद रिज़वान व अन्य समेत सैकढ़ो अभ्यर्थियों की
ओर से दाख़िल कुल 33 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई
करते हुए दिया
सोमवार को मामले के सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व
यचियो के अधिवक्ताओ के साथ लगभग दो घंटे ज़ोरदार
बहस चली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसांत चंद्रा
ने सर्वोच्च न्यालय के एक निर्यय के हवाले से सरकार के 7
जनवरी के उस आदेश को सही बताया जिसके तहत अनारचित
व आरचित वर्ग के लिए क्वालिफ़ाइड मार्क 65.व 60 प्रतिशत
तय किया गया है सरकार की ओर से कहा गया की अध्यापक व
शिचा देनी जैसी अतिमहत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है लिहाज़ा इन पदों
पर नियुक्त के लिए मेरिट से समझोता नहीं किया जा सकता
पिछले साल की तुलना में इस बार क्वालिफ़ाइड मार्क बढ़ाने के
निर्ढ़य का यह कहते हुए बचाव किया गया की इस बार अभ्यर्थियों की
जनसंख्या काफ़ी ज़दा है
वही कुछ अभ्यर्थियों की ओर से कोट के समच
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पार्टी बनाए जाने की मॉगकी गई
अध्यार्थी सरकार के तरफ़ से समर्थन कर रहे है
यचीयो की ओर से पार्टी बनाए जाने की माँगका बिरोध किया
गया सभी पचो की बहस सुनने के बाद न्यालय ने राज्य सरकार
को जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने के लिए चार दिन का समय
दिया
जबकि उसके 24 घंटे के भीतर याचि पच को प्रतिउत्तर
देना होगा
0 Comments