Election 2023: अपना वोट डालने से पहले पाँच सवालों के जवाब जानना आवश्यक है

Election 2023 : शुक्रवार को, 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ विधानसभा की 70 सीटों के मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

छत्तीसगढ़ में आज 70 वोट विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बाकी 20 सीटों के लिए सात नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। इसी दिन, मध्य प्रदेश में भी सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। हर नागरिक से अपील है कि इस महत्वपूर्ण लोकतंत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वोट दें।

अमर उजाला’ भी आपसे यही अनुरोध करता है कि वोट अपने मताधिकार का उपयोग करें और वोट करें। वोटिंग से पहले आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। हम यहां पांच महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

1. मतदान का समय क्या होगा?

छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की सभी 70 सीटों पर सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। वहीं, मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों के लिए सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

2. नाम वोटर सूची में कैसे चेक करें?

  • अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक वोट करने के लिए पर लॉगइन करें या सीधे लिंक पर क्लिक करें।
  • अगर वेबसाइट पर नहीं देख पा रहे हैं, तो आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लिकेशन (Voter helpline app) डाउनलोड करें।
  • एप्लिकेशन पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम आसानी से चेक करें।
  • मतदान केंद्र के आसपास विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कैंप भी लगते हैं।
  • यहां मतदाताओं की पूरी सूची वोट उपलब्ध होती है, आप कैंप में जाकर भी अपना नाम देख सकते हैं।

3.Election 2023 वोटर कार्ड नहीं है तो कैसे वोट देना संभव है?

यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आप वोट डाल सकते हैं। हालांकि, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। इसलिए, मतदान केंद्र पहुंचने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम जाँच लें। अगर आपका नाम है, तो आप Election 2023आयोग द्वारा सुझाए गए 11 प्रकार के अन्य दस्तावेज़ों को पहचान पत्र के रूप में प्रदर्शित करके वोट डाल सकते हैं।

4. वोट डालने के लिए कौन-कौन से पहचान पत्र आवश्यक होंगे?

  1. पासपोर्ट
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए कंपनी वोट की फोटो आईडी
  4. PAN कार्ड
  5. आधार कार्ड
  6. पोस्ट ऑफिस और वोट बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
  7. मनरेगा जॉब कार्ड
  8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
  9. पेंशन कार्ड, जिसपर वोट आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो
  10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र

(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)

5. अगर किसी ने अन्य का वोट डाला हो, तो क्या कदम उठाएं?

Election वोट 2023आयोग के निर्देशों में “टेंडर वोट” का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि यदि आप पहुंचते हैं मतदान केंद्र पर और आपको पता चलता है कि कोई पहले ही आपके नाम से वोट डाल चुका है, तो आप टेंडर वोट का सही इस्तेमाल करके उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

इस स्थिति में, आपको मतदान वोट केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपके संबंधित दस्तावेजों की जाँच करेगा ताकि आपका दावा सत्य साबित हो सके।

अगर आपका वोट दावा सही है, तो पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपर के माध्यम से आपको टेंडर वोट देने की सुविधा प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर आपका दावा गलत है, तो आपको फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस के समक्ष हवाले किया जा सकता है।

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